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अब 15 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा आईटीआर: सीबीडीटी

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-आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर

नई दिल्ली, 27 मई . देशभर के करोड़ों इनकम टैक्स दाखिल वाले करदाताओं के लिए अच्‍छी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है. सीबीडीटी ने वित्‍त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि‍ 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर, 2025 कर दिया है. सीबीडीटी ने यह निर्णय आईटीआर फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद लिया है.

आयकर विभाग ने मंगलवार को ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी है. विभाग ने जारी पोस्ट में लिखा है, सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है. सीबीडीटी ने अब 31 जुलाई, 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर की नियत तारिख को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 करने का फैसला किया है. ये विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण ज्‍यादा समय प्रदान करेगा. यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है. औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी.

उल्‍लेखनीय है कि 31 जुलाई, 2025 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथ‍ि है, जो अधिकांश सामान्य श्रेणियों पर लागू होती है. इसमें अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी और वे सभी करदाता शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्‍यकता नहीं है. अब वेतनभोगी कर्मचारी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. अगर अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो करदाता को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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/ प्रजेश शंकर

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