वॉशिंगटन, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । अमेरिका की एक संघीय अदालत ने किल्मार अब्रेगो गार्सिया को देश से फिलहाल निर्वासित करने पर रोक लगा दी है। मैरीलैंड की जिला न्यायाधीश पाउला जिनिस ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि गार्सिया को 06 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई तक देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता।
गार्सिया को वर्तमान में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि गार्सिया अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्हें युगांडा भेजा गया तो वहां उन्हें यातना और उत्पीड़न का खतरा है।
30 वर्षीय एल सल्वाडोर के नागरिक गार्सिया को हाल ही में टेनेसी की एक जेल से रिहा होने के बाद बाल्टीमोर में गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन का दावा है कि गार्सिया कुख्यात एमएस-13 गैंग से जुड़ा हुआ है, हालांकि गार्सिया ने इन आरोपों को खारिज किया है।
गार्सिया ने इमिग्रेशन अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर उसे अमेरिका से बाहर भेजना ही पड़ा, तो वह कोस्टा रिका जाना पसंद करेगा।
——————
(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
You may also like
राहुल गांधी की कॉलेज क्रश का राज खुला! शादी क्यों नहीं की? लड़कियों ने घेरकर उगलवाए सीक्रेट्स
क्रिमिनल केस होने पर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकता है जानिए किस हद तक केस होने के बाद भी बन सकते हैं सरकारी बाबू`
सरकारी नौकरी: रेलवे में अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती, 10वीं पास को सुनहरा मौका – आवेदन शुल्क मात्र ₹100
PM Modi To Meet Xi Jinping: तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, ट्रंप के टैरिफ की काट निकालने में ये बैठक हो सकती है अहम
Rajasthan: हाईकोर्ट ने की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द