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Who Is Sharmistha Panoli Arrested By Kolkata Police In Hindi: जानिए कौन हैं शर्मिष्ठा पनोली और किस आरोप में कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार?, सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

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नई दिल्ली। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और पुणे के सिंबॉयसिस इंस्टीट्यूट की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शर्मिष्ठा पनोली पुणे में वकालत की पढ़ाई कर रही थीं। शर्मिष्ठा पनोली पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बात वाला वीडियो शेयर किया। इस मामले में शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ देशभर में कई जगह पुलिस से शिकायत की गई थी। इसी तरह की एक शिकायत पर शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किए जाने की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। तमाम यूजर्स ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के मामले में कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए हैं।

कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इस पर शर्मिष्ठा पनोली ने वीडियो को डिलीट कर दिया था। शर्मिष्ठा पनोली ने आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर माफी भी मांग ली थी। फिर अपनी सुरक्षा को खतरे में देखकर वो पुणे छोड़ दिल्ली आ गई थीं। कोलकाता पुलिस ने दिल्ली आकर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के सामने शर्मिष्ठा को पेश किया। वहां से कोलकाता ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया गया। मामला ये है कि सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा के लाखों फॉलोवर हैं। इनमें एक पाकिस्तान का भी है। इस पाकिस्तानी फॉलोवर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शर्मिष्ठा पनोली से एक सवाल पूछा था। उसी का जवाब देता हुआ वीडियो शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया था।

वीडियो शेयर करते ही मुस्लिम समुदाय के लोग शर्मिष्ठा पर भड़क गए। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। साथ ही कुछ यूजर्स ने शर्मिष्ठा पनोली को मार डालने और रेप की धमकी भी दी। शर्मिष्ठा पनोली ने 15 मई को वीडियो डिलीट करते हुए माफी मांगी। बाद में एक और पोस्ट कर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान पर निशाना साधने के कारण कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकी उनको निशाना बना रहे हैं। शर्मिष्ठा पनोली ने ये भी कहा था कि उनके लिए देश पहले आता है। सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2004 में अपने फैसले में कहा था कि बिना लिखित आधार के गिरफ्तार किए जाने पर आरोपी को कानूनी मदद लेने का अधिकार है।

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