गुरुग्राम : दिल्ली से सटे गुरुग्राम के शॉपर्स स्टॉप पर कैरी बैगी के 13 रुपये वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार बताते हुए 13 रुपये ब्याज सहित लौटाने, 15 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और 11 हजार रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता दीपिका जैन ने 18 अगस्त 2023 को दुकान से 28 हजार 698 रुपये का सामान खरीदा था। बिल में कैरी बैग के 13 रुपये अतिरिक्त जोड़े गए। दीपिका ने कहा था कि सामान डिलीवर करने योग्य बनाने की जिम्मेदारी विक्रेता की है, बैग के लिए अलग शुल्क अवैध है। शॉपर्स स्टॉप की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
कोर्ट ने लगाया ये जुर्माना
आयोग सदस्य खुशविंदर कौर की पीठ ने कहा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट-1930 की धारा 36(5) के तहत पैकेजिंग खर्च विक्रेता वहन करेगा। शिकायतकर्ता ने बिल सहित अन्य कागज भी पेश किए। कोर्ट ने 13 रुपये ब्याज सहित वापस करने, 15 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और 11 हजार रुपये केस के खर्च के देने का आदेश दिया।
घटिया क्वालिटी का सूट बेचने पर जुर्माना
वहीं एक अन्य मामले में महिला की शिकायत पर सूरत के कपड़ा विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया है। ब्याज सहित रकम लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। महिला 2099 रुपये का ऑनलाइन सूट मंगवाया था जिसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। रिप्लेसमेंट और रिफंड की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। विक्रेता कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ, इसपर एकतरफा कार्रवाई की गई। कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने लगाया ये जुर्माना
आयोग सदस्य खुशविंदर कौर की पीठ ने कहा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट-1930 की धारा 36(5) के तहत पैकेजिंग खर्च विक्रेता वहन करेगा। शिकायतकर्ता ने बिल सहित अन्य कागज भी पेश किए। कोर्ट ने 13 रुपये ब्याज सहित वापस करने, 15 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और 11 हजार रुपये केस के खर्च के देने का आदेश दिया।
घटिया क्वालिटी का सूट बेचने पर जुर्माना
वहीं एक अन्य मामले में महिला की शिकायत पर सूरत के कपड़ा विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया है। ब्याज सहित रकम लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। महिला 2099 रुपये का ऑनलाइन सूट मंगवाया था जिसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। रिप्लेसमेंट और रिफंड की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। विक्रेता कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ, इसपर एकतरफा कार्रवाई की गई। कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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