नई दिल्ली: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि का इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। अभी तक तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 फीसदी जीएसटी लगा करता था। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
You may also like
भारत को लेकर ट्रंप के बदले तेवर पर इसराइल में ऐसी बहस
मानसून में Fungal Infection क्यों होता है? जानें कारण और बचाव!
NEET PG 2025: काउंसलिंग शेड्यूल पर सस्पेंस बरकरार, आंसर-की जारी होने में देरी बन रही बड़ी वजह
Jawaharlal Nehru का पहला सरकारी आवास फिर से चर्चाओं में, 1100 करोड़ में हुआ सौदा, रहा हैं कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक