फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-2 की जज पूजा विश्वकर्मा ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पत्नी और बेटियों समेत 5 लोगों की आत्महत्या का दोषी ठहराते हुए आरोपी पति को 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। खास बात यह रही कि फैसले में सगे छोटे भाई की ही गवाही ने आरोपी को सजा दिलाई।
अक्सर करता था प्रताड़ित
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले के रहने वाले दिनेश कुमार चार भाई हैं। इनमें बड़े भाई राम भरोसे रैदास की शादी श्यामा देवी के साथ हुई थी। दंपती की चार बेटियां प्रियंका, पिंकी, वर्षा और रूबी थीं। छोटे भाई दिनेश ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि राम भरोसे शराब का आदी था। जिसके चलते आए दिन पत्नी और बच्चियों से विवाद करता था। 30 जनवरी 2020 की रात करीब 8:00 बजे जब दिनेश काम से वापस घर लौटा तो देखा कि राम भरोसे पत्नी और बच्चियों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर रहा है। आरोप है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उक्त पत्नी और बच्चियों ने जहर खाकर जान दे दी।
एल्युमिनियम फास्फाइड जहर से हुई मौत
एकसाथ पांच मौतों से इलाका सहम गया था। दिल दहला देने वाली इस घटना की तहरीर मृतका के देवर दिनेश ने अपने बड़े भाई राम भरोसे के खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा था। बिसरा रिपोर्ट में एल्युमिनियम फास्फाइड जहर से मौत की पुष्टि हुई थी।
दिनेश और सुमन ने डटकर दी गवाही
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन ने अदालत में साक्ष्यों और सबूतों को पेश करते हुए तर्क रखे। वहीं, गवाही के लिए अदालत में हाजिर हुए वादी दिनेश और उसकी पत्नी सुमन देवी ने आरोपी के खिलाफ डटकर गवाही दी। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
अक्सर करता था प्रताड़ित
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले के रहने वाले दिनेश कुमार चार भाई हैं। इनमें बड़े भाई राम भरोसे रैदास की शादी श्यामा देवी के साथ हुई थी। दंपती की चार बेटियां प्रियंका, पिंकी, वर्षा और रूबी थीं। छोटे भाई दिनेश ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि राम भरोसे शराब का आदी था। जिसके चलते आए दिन पत्नी और बच्चियों से विवाद करता था। 30 जनवरी 2020 की रात करीब 8:00 बजे जब दिनेश काम से वापस घर लौटा तो देखा कि राम भरोसे पत्नी और बच्चियों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर रहा है। आरोप है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उक्त पत्नी और बच्चियों ने जहर खाकर जान दे दी।
एल्युमिनियम फास्फाइड जहर से हुई मौत
एकसाथ पांच मौतों से इलाका सहम गया था। दिल दहला देने वाली इस घटना की तहरीर मृतका के देवर दिनेश ने अपने बड़े भाई राम भरोसे के खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा था। बिसरा रिपोर्ट में एल्युमिनियम फास्फाइड जहर से मौत की पुष्टि हुई थी।
दिनेश और सुमन ने डटकर दी गवाही
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन ने अदालत में साक्ष्यों और सबूतों को पेश करते हुए तर्क रखे। वहीं, गवाही के लिए अदालत में हाजिर हुए वादी दिनेश और उसकी पत्नी सुमन देवी ने आरोपी के खिलाफ डटकर गवाही दी। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
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