दोस्तो जैसा की हम सब जानते हैं भारत में किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य हैं, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना और ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा कार्रवाई हो सकती है। आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें नवीनीकृत करवाना आवश्यक होता है। ऐसे में अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हैं, तो जानिए इसको रिन्यू करने का आसान तरीका-

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण के मुख्य नियम
40 वर्ष की आयु तक वैधता: भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 40 वर्ष की आयु तक जारी किया जाता है। उसके बाद, इसे समय-समय पर नवीनीकृत करवाना आवश्यक होता है।
छूट अवधि: लाइसेंस समाप्ति के बाद एक महीने तक वैध रहता है। इस अवधि के दौरान नवीनीकरण आसान होता है।

एक वर्ष की अवधि: यदि आप समाप्ति के एक वर्ष के भीतर नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो आपका लाइसेंस अमान्य हो जाता है।
लंबी अवधि के बाद: यदि आपका लाइसेंस 4 वर्ष पहले समाप्त हो गया है, तो आप इसे सीधे नवीनीकृत नहीं कर सकते। आपको नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की तरह ही दोबारा आवेदन करना होगा।
4 साल की अवधि समाप्त होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करने के चरण
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएँ
अपना राज्य चुनें।
सेवा चुनें
ड्राइविंग लाइसेंस विकल्पों में, "ड्राइवर लाइसेंस से संबंधित सेवाएँ (नवीनीकरण/डुप्लिकेट/AEDL/अन्य)" पर क्लिक करें।
आवेदन भरें
ऑनलाइन फ़ॉर्म भरें और "अगला" पर क्लिक करें।
शुल्क का भुगतान करें
लागू शुल्क ऑनलाइन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।
RTO कार्यालय जाएँ
निर्धारित तिथि पर अपने मूल दस्तावेज़, शुल्क रसीद और आवेदन की पावती RTO में ले जाएँ।
लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट
चूँकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल पहले समाप्त हो चुका है, इसलिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
नया स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है।
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