सिंगापुर में एक 47 वर्षीय भारतीय नागरिक को पिछले वर्ष गलती से उसके बैंक खाते में आए SGD 25,000 (लगभग 16 लाख रुपये) के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। इस राशि को वापस करने के बजाय, उसने इसे अपने कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया और कुछ पैसे अपने परिवार को भारत भी भेज दिए। सिंगापुर की अदालत ने उसे 9 सप्ताह की जेल की सजा दी है, क्योंकि वह पैसे के गबन का दोषी पाया गया।
एक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने वाली महिला ने मथियाझागन को व्यक्तिगत ऋण दिया था, और गलती से राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। महिला को उसी दिन सूचित किया गया कि यह कंपनी का खाता नहीं है।
महिला ने तुरंत मथियाझागन के बैंक से संपर्क किया और अपनी गलती के बारे में बताया। चार दिन बाद, बैंक ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि प्रेषक ने धन वापस करने का अनुरोध किया है। एक महीने बाद, बैंक ने महिला को सूचित किया कि मथियाझागन ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में पता चला कि मथियाझागन ने गलत ट्रांसफर के बारे में जानकर चार अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से धन को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया था।
कंपनी के निदेशक ने मथियाझागन को पत्र सौंपा और उसे राशि वापस करने के लिए कहा। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले ही पैसे का उपयोग कर लिया था।
नवंबर 2023 में, मथियाझागन ने पुलिस को बताया कि उसने पैसे का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया और शेष राशि अपने परिवार को भेज दी। उसने महिला को वापस भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मांगा और SGD 1,500 (लगभग 96,000 रुपये) की मासिक भुगतान योजना का सुझाव दिया। हालांकि, अब तक उससे कोई धन वसूला नहीं गया है।
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