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ITR दाखिल करने की प्रक्रिया: जानें आवश्यक बातें और महत्वपूर्ण तिथियाँ

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ITR दाखिल करने की प्रक्रिया

ITR Filing: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (जो असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए है) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन व्यक्तियों की आय का स्रोत एक ही है, उनके लिए ITR भरना आसान होता है, जबकि जिनकी आय विभिन्न स्रोतों से आती है, उनके लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। जैसे ही ITR दाखिल करने की अवधि शुरू हुई है, यह समझना आवश्यक है कि जिनकी आय कई स्रोतों से आती है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं।


जरूरी दस्तावेज जरूरी डॉक्यूमेंट

ITR दाखिल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लें। इनमें वेतन पर्ची, किराए का अनुबंध, निवेश की रसीदें और फॉर्म 26AS शामिल हैं। फॉर्म 26AS विशेष रूप से TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) से संबंधित दावों के लिए महत्वपूर्ण होता है।


सही फॉर्म का चयन सही फॉर्म चुनें

दस्तावेज तैयार होने के बाद अगला कदम सही ITR फॉर्म का चयन करना है। यदि आपकी आय व्यवसाय या पेशेवर सेवाओं से आती है, तो ITR-3 और ITR-4 फॉर्म उपयुक्त होंगे। ITR-4 उन करदाताओं के लिए है जो अनुमानित आय योजना (Presumptive Taxation) के तहत फाइल करते हैं।


टैक्स की गणना कितना टैक्स बन रहा है

हर स्रोत से प्राप्त आय को जोड़कर कुल कर योग्य आय की गणना करें। ध्यान दें कि विभिन्न प्रकार की आय पर अलग-अलग कर नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए गणना सावधानी से करें।


रिबेट और डिडक्शन रिबेट और डिडक्शन

जो भी कर कटौती और रिबेट उपलब्ध हैं, उनका पूरा लाभ उठाएं। आप किस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) के तहत आते हैं, यह तय करेगा कि किन छूटों का लाभ मिलेगा।


ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि ITR फाइलिंग की तारीख

हाल ही में आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, ताकि करदाताओं को सुविधा से फाइलिंग का अवसर मिल सके।


महत्वपूर्ण तिथियाँ ITR से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट

  • व्यक्तिगत और गैर-ऑडिट मामलों के लिए 15 सितंबर 2025

  • बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट के ऑडिट मामलों में 31 अक्टूबर 2025

  • ट्रांसफर प्राइसिंग (फॉर्म 3CEB) वाले मामलों में 30 नवंबर 2025

  • बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025


याद रखें, यदि आप निर्धारित समय में ITR नहीं भरते हैं, तो आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है।


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